
मंदसौर। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में मंदसौर की विशेष (एन.डी.पी.एस.) अदालत ने आरोपी मुकेश कुमार पिता भंवरलाल दमामी (उम्र 51 वर्ष), निवासी ग्राम पिपलिया विशनिया, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन मीडिया प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बलराम सौलंकी ने बताया कि घटना 25 नवंबर 2017 की है। उस दिन थाना नारकोटिक्स सेल, इंदौर प्रकोष्ठ मंदसौर में पदस्थ निरीक्षक डी.वी.एस. नागर को मुखबिर से सूचना मिली कि मुकेश दमामी और उसका एक साथी, दोपहर करीब ढाई से तीन बजे के बीच मल्हारगढ़ स्थित इंडियन ऑयल के बंद पेट्रोल पंप के पास किसी तस्कर को अफीम देने वाले हैं, सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्तियों को रोका। पूछताछ में एक ने अपना नाम मुकेश कुमार दमामी बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से 3 किलोग्राम अफीम बरामद हुई, जिसके संबंध में वह कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। मौके पर ही अफीम जप्त कर पंचनामा तैयार किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया।थाना वापसी पर आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 34/2017, धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। संपूर्ण जांच उपरांत प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के बाद, विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से इस प्रकरण का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक रमेश गामड़ ने किया।