
नीमच। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा, जिला नीमच की अदालत ने जानलेवा हमला कर अपने ही जीजा को गोली मारने वाले आरोपी को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है। आरोपी अनिल गौड़ (32), निवासी अभिनंदन कॉलोनी, मन्दसौर को अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये के जुर्माने और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। सरकारी पक्ष की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विवेक सोमानी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह वारदात लगभग 5 वर्ष पूर्व 23 सितंबर 2020 की है। फरियादी डिंकू सिंह उर्फ पृथ्वीराज निवासी मंदसौर, अपने साले अनिल गौड़ से मिलने नीमच आया था। अनिल, नीमच जिला न्यायालय में चपरासी के पद पर कार्यरत है। घटना रात करीब 10 बजे इंदिरा नगर स्थित आरोपी के घर की है, जहां दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान अनिल ने अपने जीजा से उसकी बहन के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए विवाद शुरू कर दिया। गुस्से में आकर अनिल ने अपने बिस्तर के नीचे से पिस्टल निकालकर डिंकू सिंह पर दो गोलियां चला दीं, जो कमर और पेट में जा लगीं। घायल डिंकू किसी तरह भागकर घर से बाहर आया और स्थानीय लोगों की मदद से डायल 100 को सूचना दी गई, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुँचाया गया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके पास से पिस्टल बरामद की। संपूर्ण जांच उपरांत पुलिस ने आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने फरियादी, विवेचक सहित अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को साबित किया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विवेक सोमानी ने की।