
नीमच। विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जितेंद्र कुमार बाजोलिया की अदालत ने 38 किलोग्राम अवैध अफीम की तस्करी में पकड़े गए दो आरोपियों को दोषी पाते हुए कठोर सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी (1) सुनील चौधरी पिता पारसराम जाट, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम खारिया, थाना बेरूदा, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर (राजस्थान) तथा (2) पप्पूराम पिता नाथूराम मेघवाल, उम्र 41 वर्ष, निवासी ग्राम खारिया खंगार, थाना बोरूंदा, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर (राजस्थान) को धारा 8/18(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड दिया। प्रकरण के अनुसार, दिनांक 19 अप्रैल 2022 को सी.बी.एन. के निरीक्षक परीक्षित चौधरी को मुखबिर से सूचना मिली कि एक 12 चक्का ट्रक में चायपत्ती की आड़ में 35-40 किलो अफीम छिपाकर मणिपुर से जोधपुर लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर निवारक दल का गठन कर किशनगढ़ टोल नाके पर घेराबंदी की गई। ट्रक चालक ने अपना नाम सुनील चौधरी एवं सहचालक ने पप्पूराम बताया। सुरक्षा कारणों से ट्रक को नीमच कार्यालय लाकर तलाशी ली गई, जिसमें कैबिन के गुप्त चैम्बर से 42 पैकेट में कुल 38.140 किलो अवैध अफीम बरामद हुई। आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रक व अफीम जप्त की गई। विवेचना के बाद आरोपपत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन ने गवाहों के बयान कराकर अपराध सिद्ध कराया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।