
नीमच। मकान विवाद में घर में घुसकर पति-पत्नी से मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंकित जैन ने सोनू पिता हीरालाल सरगरा (25), शुभम पिता हीरालाल सरगरा (21) और नीरज पिता शांतिलाल जैसवाल (25), तीनों निवासी ग्वालटोली, जिला नीमच को दोषी माना। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के तहत तीनों को 6-6 माह का सश्रम कारावास और 200-200 रुपये जुर्माना लगाया। धारा 323/34 के तहत 3-3 माह का सश्रम कारावास और 500-500 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई।घटना 21 सितंबर 2023 की रात करीब 8:30 बजे ग्राम बागपिपलिया में हुई। फरियादी राजू के घर में उसके भांजे सोनू और शुभम अपने साथी नीरज के साथ घुस आए। तीनों ने लकड़ी, लात और घूंसों से राजू की पिटाई की। बीच-बचाव करने आई उसकी पत्नी गुड्डीबाई को भी पीटा। हमले में राजू के कपड़े तक फाड़ दिए गए। राजू और गुड्डीबाई की चीख सुनकर ओमप्रकाश और रज्जाक मौके पर पहुंचे। उन्होंने बीच-बचाव किया। सूचना पर 100 डायल की टीम पहुंची। घायल दंपती को बघाना थाने ले जाया गया। वहाँ से मामला दर्ज कर जांच शुरू हुई। सरकारी पक्ष की ओर से एडीपीओ आकाश यादव ने अदालत में पक्ष मजबूती से रखा। पीड़ितों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोप सिद्ध हुए। अदालत ने अपराध को संदेह से परे मानते हुए तीनों को दोषी करार दिया।