
पिपलिया स्टेशन (निप्र)। थाना पिपलिया मंडी पुलिस ने आरोपी बंशीलाल पिता माधुलाल पाटीदार, निवासी ग्राम काचरिया चंद्रावत, के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता लक्ष्मीनारायण पिता किशनलाल पाटीदार, निवासी काचरिया चंद्रावत, ने वर्ष 1990 में सर्वे नंबर 582/1 (नवीन सर्वे नंबर 804/1) रकबा 1.58 हेक्टेयर कृषि भूमि बंशीलाल से बिक्री इकरारनामा के जरिए खरीदी थी और तब से उनका कब्जा है। कई बार रजिस्ट्री कराने के कहने पर भी आरोपी ने टालमटोल की।शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2021 में आरोपी ने कब्जा छुड़ाने के लिए नारायणगढ़ न्यायालय में वाद दायर किया, जिसे 28 फरवरी 2023 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद आरोपी ने मंदसौर न्यायालय में अपील की, जो 22 जुलाई 2024 को निरस्त हो गई। इसके बावजूद, आरोपी ने 21 फरवरी 2025 को उक्त भूमि में से 0.79 हेक्टेयर आशु पति दीपक (जाती पंजाबी) निवासी मनासा जिला नीमच, और 0.79 हेक्टेयर पूजा पति निलेश (जाती चौहान) निवासी मनासा जिला नीमच को बेच दी। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद हुई इस बिक्री को पुलिस ने धोखाधड़ी माना और केस दर्ज किया।