
पिपलिया स्टेशन (निप्र)। दहेज के लालच में इंसान किस हद तक गिर सकता है, इसका एक शर्मनाक उदाहरण पिपलियामंडी में सामने आया है। यहां एक नवविवाहिता को दहेज के लिए न केवल मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, बल्कि उसकी जान लेने की नीयत से गलत व जानलेवा उपचार तक कराया गया। इस गंभीर मामले में पुलिस ने पति, सास, ससुर व ननद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
शादी के बाद शुरू हुआ प्रताड़ना का सिलसिला:-
पिपलियामंडी वार्ड क्रमांक 5 निवासी साक्षी पिता राजेश फरक्या ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी शादी 9 जुलाई 2024 को मंदसौर जमींदार कॉलोनी निवासी चिराग पिता पंकज डबकरा के साथ हुई थी। शादी में उसके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज भी दिया था, लेकिन विवाह के कुछ दिन बाद ही उसके ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आ गया। साक्षी के अनुसार उसका पति चिराग, ससुर पंकज डबकरा, सास सुनीता व ननद गुनगुन उस पर लगातार 20 लाख रुपए नकद व कार लाने का दबाव बनाने लगे। जब उसने पिता की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए असमर्थता जताई तो आरोपियों ने उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
गलत उपचार कर जान से मारने की कोशिश:-
साक्षी ने अपने आवेदन में बताया कि प्रताड़ना से उसकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद ससुराल वालों ने मिलकर षड्यंत्रपूर्वक उसे जान से मारने की नीयत से चिकित्सकों के माध्यम से गुमराह कर उसका गलत व जानलेवा इलाज कराया। बाद में जब उसके पिता उसे लेकर अहमदाबाद गए तो वहां के विशेषज्ञ चिकित्सक बीबीन जाचारिच ने गहन जांच के बाद बताया कि साक्षी का जिस बीमारी का इलाज चल रहा था, उसे वह बीमारी है ही नहीं। इस प्रकार उसका गलत इलाज कर उसकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा था, जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। फरक्या ने बताया कि गलत उपचार करने पर वे मंदसौर के चिकित्सकों के खिलाफ भी कोर्ट में केस लगाएंगे।
समझाइश के बाद भी नहीं माने आरोपी:-
पीड़िता के पिता राजेश फरक्या ने बताया कि शादी में दहेज देने के बाद वापस दहेज की मांग करने व गलत उपचार कराने के बाद भी मैंने साक्षी के ससुरालजनों को स्वयं व रिश्तेदारों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी दहेज की मांगों पर अड़े रहे और प्रताड़ना जारी रखी और उल्टा मेरी बेटी पर सोना-चांदी चोरी का झंूठा आरोप लगा दिया व मुझे वकील के माध्यम से नोटिस दिलवा दिया। तब जाकर मुझे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करना पड़ी।
पुलिस ने गंभीर धाराओं में दर्ज किया केस:-
मामले में पिपलियामंडी पुलिस ने आरोपी पति चिराग डबकरा, सास सुनीता, ससुर पंकज डबकरा व ननद गुनगुन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 85 (दहेज के लिए उत्पीड़न) 351 (3) (शारीरिक प्रताड़ना) 296 (जानलेवा षड्यंत्र) 3 (5) (अवैध मांग) 115 (2) (हत्या का प्रयास) व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। फिलहाल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है। पुलिस मामले की विवेचना में जुटी हुई है।
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