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मंदसौर। विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) मंदसौर ने डोडाचूरा की तस्करी के एक मामले में आरोपी हीरासिंह पिता भेरूसिंह गौड़, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम चांगली, थाना नई आबादी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन मीडिया प्रभारी बलराम सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 30 अक्टूबर 2015 का है। नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ मंदसौर के निरीक्षक प्रकाश गाडरिया को दोपहर 12:40 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि हीरासिंह व उसका साथी राहुल, वरना कार क्रमांक एमपी-14-सीबी-1800 में अवैध डोडाचूरा लेकर गुराड़िया देदा फंटा, मंदसौर-नीमच रोड पर किसी बाहरी तस्कर को देने के लिए खड़े हैं। सूचना को विश्वसनीय मानते हुए पुलिस दल तत्काल बताए गए स्थान पर पहुंचा, जहां उक्त कार खड़ी मिली। कार में चालक की सीट पर एक व्यक्ति और उसके पास दूसरा व्यक्ति बैठा था। मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए के अनुसार दोनों व्यक्तियों की पहचान की गई। पूछताछ में चालक ने अपना नाम राहुल और उसके साथ बैठे व्यक्ति ने अपना नाम हीरासिंह बताया। दोनों को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर कार की तलाशी ली गई। कार की डिक्की से 6 जूट के बोरों और 1 सफेद प्लास्टिक के बोरे सहित कुल 7 बोरे बरामद हुए, जिनका मुंह सुथली से सिल हुआ था। बोरे खोलने पर उनमें डोडाचूरा जैसा पदार्थ पाया गया। वजन करने पर कुल 168 किलोग्राम डोडाचूरा मिला। पूछताछ में दोनों आरोपियों के पास मादक पदार्थ के परिवहन या कब्जे संबंधी कोई वैध लाइसेंस नहीं था। दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर पंचनामा तैयार किया गया और थाना नारकोटिक्स में अपराध क्रमांक 10/2015 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना के उपरांत आरोपियों के विरुद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने विचारण उपरांत 30 जुलाई 2025 को आरोपी हीरासिंह को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रकरण का सफल संचालन शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं उपनिदेशक अभियोजन बी.एस. ठाकुर ने किया /