
मंदसौर। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) मंदसौर ने डोडाचूरा तस्करी के मामले में आरोपी मुबारिक शाह को दोषी पाया। उसे 12 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुबारिक शाह, उम्र 34 वर्ष, ग्राम डोराना, तहसील दलौदा, जिला मंदसौर का निवासी है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने बताया कि 16 जनवरी 2021 को नारकोटिक्स सेल इंदौर के नीमच प्रकोष्ठ में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक रउफ खान को मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार मुबारिक शाह बोलेरो पिकअप एमपी 43 जी 1124 में करीब 6 क्विंटल डोडाचूरा भरकर फतेहगढ़-दलौदा क्षेत्र से होते हुए ढोढ़र के रास्ते हसन पालिया या उमठ पालिया किसी तस्कर को देने जा रहा था। सूचना पर कार्रवाई करते हुए हाईवे पर नाकेबंदी की गई। कुछ देर बाद फतेहगढ़ की ओर से सफेद बोलेरो आती दिखी। वाहन रोककर चालक से पूछताछ की गई। उसने अपना नाम मुबारिक शाह पिता शकूर शाह, निवासी डोराना बताया। वाहन की तलाशी में प्याज के 20 कट्टों के बीच छिपाकर रखे 26 काले प्लास्टिक के बोरे मिले। इनमें छिलकेनुमा पदार्थ भरा था। पूछताछ में आरोपी ने उसे डोडाचूरा बताया। लाइसेंस के बारे में पूछने पर उसने नहीं होना बताया। इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन करने पर कुल 6.40 क्विंटल डोडाचूरा मिला। आरोपी को गिरफ्तार कर थाना नई आबादी में अपराध क्रमांक 05/2021 पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक दीपक जमरा ने की।