
मंदसौर। डोडाचूरा तस्करी के मामले में अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ने आरोपी देवीलाल पिता बगदीराम 34 वर्ष निवासी ग्राम काचरिया चंद्रावत को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये से जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने बताया कि 19 अप्रैल 2017 को थाना पिपलियामंडी में पदस्थ सउनि रामबाबू यादव पिपलियामंडी चौकी ने मुखबिर की सूचना पर पिपलियामंडी चौकी पर नाकेबंदी की। कुछ देर बाद मुखबिर के बताये नंबर का पिकअप एमपी 43 जी-1278 आता हुआ दिखा जिसे फोर्स की मदद से रोका गया, पिक अप में बैठे व्यक्तिय ने अपना नाम देवीलाल पिता बगदीराम 34 वर्ष निवासी ग्राम काचरिया चंद्रावत होना बताया। पिकअप की तलाशी में 50 प्याज के कट्टों के नीचे छिपाकर रखे 7 बोरों में भरे 2 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा को जब्त किया गया। मौके पर अभियुक्त देवीलाल गायरी को गिरफतार कर थाने पर अपराध क्र. 134/17 पर धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट का पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अपराध प्रमाणित पाये जाने पर यह अभियोग-पत्र सक्षम विशेष न्यायालय में जॉच/विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया ।