
मंदसौर। अवैध अफीम तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ने बलराम बाबरी पिता तुलसीराम बाबरी 51 वर्ष एवं कैलाश पिता मुन्नालाल, 35 वर्ष दोनों निवासी ग्राम कोटरी, अरनोद जिला प्रतापगढ़ को दोषी पाते हुए चार-चार वर्ष के कोठर कारावास एवं 25-25 हजार रूपए जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने बताया कि 11 अप्रैल 2017 को थाना पिपलियामंडी में पदस्थ सउनि रामबाबू यादव को मिली सूचना रक कार्यवाही करते हुए पिपलियामंडी ब्रिज के नीचे बलराम बावरी व कैलाश बावरी के आधिपत्य वाली बाइक आरजे 35 एमसी 0993 के साईड बेग से एक किलो ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम मिली। अवैध अफीम व बाइक को मय बाइक के जब्तकर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना पिपलियामंडी पर अपराध क्र. 118/2017, धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। जांच के बाद बलराम व कैलाश के विरूद्ध धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। इसी तरह एक अन्य मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ने पवन पिता कारूलाल सेन उम्र 20 वर्ष निवासी धाकड ़पिपल्या थाना नाहरगढ़ को अफीम तस्करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 4 वर्ष के कोठर कारावास एवं 20 हजार रूपए जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार 11 अगस्त 2017 को थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ मंदसौर के उप निरीक्षक भारतसिंह चावडा को मिली सूचना के आधार पर पवन सेनग को डिगांवखुर्द फंटा डिगांव नाहरगढ़ रोड पर घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपी के शरीर पर पहने हुए कपडों के अलावा एक निर्वाचन कार्ड तथा 280 रूपए नगद मिले थे। आरोपी पवन के आधिपत्य से प्राप्त अफीम की थैली का इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे पर वजन करने पर उसका वजन एक किलो पाँच सौ ग्राम होना पाया गया था मौके पर ही गिरफ्तार किया। आरोपीसे पूछताछ के दौरान अफीम रामेश्वर से प्राप्त करना बताया था जिस पर रामेश्वर को भी प्रकरण में आरोपी बनाया गया था। संपूर्ण कार्यवाही उपरांत आरोपी रामेश्वर के विरूद्ध दंड प्रक्रिया की धारा-173 (8) के अंतर्गत आरोपी पवन सेन के विरूद्ध अभियोग पत्र दिनांक 9 अक्टूबर 2017 को विशेष न्यायालय एनडीपी एस एक्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।