
नीमच। जिला नीमच के कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण निवारण) नियम 2022 के तहत अवैध खनिज भंडारण और परिवहन के दो गंभीर प्रकरणों में कुल 2,30,350 रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। यह कदम खनिज संसाधनों के अवैध दोहन को रोकने और नियमों के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
प्रकरणों का विवरण:
क्रमांक | आरोपी का नाम एवं पता | अर्थदण्ड राशि (रुपये में) |
---|---|---|
1 | भीमसिंह पुत्र भावसिह बंजारा, ग्राम कुण्डखेड़ा, तहसील मनासा, जिला नीमच | 2,01,600 |
2 | भोपालसिंह पुत्र दशस्थलाल बाबरी, पामखेडा, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर | 28,750 |
भीमसिंह पर विशेष कार्रवाई:
कलेक्टर ने 7 अगस्त 2025 को आदेश जारी करते हुए मनासा तहसील के ग्राम कुण्डखेड़ा निवासी भीमसिंह पर खनिज की रॉयल्टी का 15 गुना अर्थदण्ड (1,80,000 रुपये) एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर 21,600 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। कुल मिलाकर भीमसिंह को 2,01,600 रुपये का जुर्माना भरना होगा।
कलेक्टर के निर्देश:
कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने स्पष्ट किया है कि अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि तत्काल चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा कराई जाएगी। यह कार्रवाई प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और अवैध खनिज कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कलेक्टर ने कहा है कि खनिज संसाधनों के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। लगातार निरीक्षण, छापेमारी और कड़ी कानूनी कार्रवाई से अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर पूरी तरह से लगाम लगाई जाएगी।