
जावद। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती शुभा रिछारिया दीक्षित की अदालत ने 3.50 लाख रुपए की चोरी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
दोषी पाये गए आरोपी सद्दाम पिता इस्माइल (32), निवासी ईशाकाबाद, निम्बाहेड़ा तथा सोनू शेख पिता रफीक मोहम्मद (19), निवासी पीथलवडीकलां, छोटी सादड़ी (राजस्थान) को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत यह सजा सुनाई गई।
घटना का विवरण:
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया सेल प्रभारी रितेश कुमार सोमपुरा ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 10 जून 2024 की है। फरियादी नाथूलाल ग्राम मोड़ी से केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) के तहत ₹3,50,000 जमा कराने स्टेट बैंक, जावद आया था। तकनीकी कारणों से जमा नहीं हो पाने पर वह वापसी कर रहा था, तभी चौपड़ा मिल के सामने पीछे से आए दो बाइक सवार युवकों ने उसकी मोटरसाइकिल के हैंडल पर टंगी रकम से भरी थैली छीन ली और रामपुरा दरवाजा की ओर भाग गए।
फरियादी के शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे लोगों ने पीछा भी किया, लेकिन आरोपी भाग निकले। मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई, जिसके बाद तत्काल जांच प्रारंभ की गई।
जांच में तकनीकी साक्ष्यों ने निभाई बड़ी भूमिका:
प्रारंभिक विवेचना उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह द्वारा की गई, इसके बाद गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र वर्मा ने आगे की जांच संभाली। सीसीटीवी फुटेज, आरोपियों की हुलिया पहचान, मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया तथा उनसे लूटी गई पूरी रकम भी बरामद कर ली गई।
अदालत में प्रभावी पैरवी:
प्रकरण में तत्कालीन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी योगेश कुमार तिवारी ने फरियादी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज कराए तथा सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को अदालत में प्रमाणित कराया। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और कठोर सजा सुनाई।