
पिपलिया स्टेशन (निप्र)। कोर्ट के आदेश के बावजूद न तो माल पेश किया और न ही स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुआ। ऐसे मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोरखेड़ी निवासी प्रवीणकुमार उर्फ परमानंद पुत्र रुघनाथ बावरी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़ द्वारा आदेशित किया गया था कि वह नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होकर संबंधित माल (संपत्ति/साक्ष्य) को प्रस्तुत करे। आरोपी को इस संबंध में विधिवत नोटिस तामिल भी किया गया था। इसके बावजूद आरोपी ने न तो न्यायालय में हाजिरी दी और न ही आदेशित माल पेश किया। इस लापरवाही व न्यायालय की अवमानना को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट के आदेश पर मल्हारगढ़ पुलिस थाना ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
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