
नीमच। खेत के रास्ते को लेकर हुए पुराने विवाद में मारपीट करने वाले चार आरोपियों को न्यायालय ने दोषी माना। सभी को 1-1 माह के सश्रम कारावास और ₹1000-1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती अंकिता गुप्ता की अदालत ने सुनाया। घटना 24 अक्टूबर 2019 की है। दोपहर करीब 2 बजे ग्राम ढोलपुरा में फरियादी शंकरलाल और शंभूलाल खेत के रास्ते को लेकर विवाद के चलते खेत पर पहुँचे थे। तहसीलदार के आदेश पर पटवारी भी निरीक्षण के लिए पहुँचे। लेकिन मौके पर मौजूद आरोपियों से विवाद बढ़ गया। पटवारी को बिना निरीक्षण लौटना पड़ा। इसके बाद आरोपियों ने फरियादियों के साथ लकड़ी और लात-घूंसों से मारपीट की। शोर सुनकर अन्य ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया।फरियादी की रिपोर्ट पर थाना नीमच सिटी में मामला दर्ज हुआ। विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओ चंद्रकांत नाफड़े ने पैरवी की। दोनों पीड़ितों सहित अन्य गवाहों के बयान से घटना प्रमाणित हुई। दोषी ठहराए गए आरोपी मथुरालाल पिता भैरूलाल अहीर (45), गोपाल पिता किशनलाल अहीर (59), परसराम पिता भैरूलाल अहीर (36) और शिवलाल पिता भैरूलाल अहीर (36) हैं। सभी ग्राम ढोलपुरा, जिला नीमच के निवासी हैं। न्यायालय ने चारों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 के तहत दोषी माना। साथ ही आदेश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़ितों को प्रतिकर स्वरूप दी जाए।