
नीमच। महिला पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी दिलीप जैन को न्यायालय ने 6 माह के सश्रम कारावास और 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती अंकिता गुप्ता ने सुनाया। घटना 11 अगस्त 2019 की शाम करीब 7 बजे की है। ग्राम गिरदौड़ा में फरियादिया सरोज जाटव अपने घर के बाहर खड़ी थी। तभी आरोपी दिलीप जैन वहां पहुंचा। उसने सरोज से उसके पति के बारे में पूछा। सरोज ने बताया कि वह काम पर गया है। इस पर आरोपी ने कहा कि वह सही बात नहीं बता रही है। इसी बात पर विवाद हुआ। आरोपी ने चाकू से हमला कर सरोज को घायल कर दिया। सरोज के चिल्लाने की आवाज सुनकर सुरेन्द्र, सोनू और मोहनलाल यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने बीच-बचाव किया। सरोज ने घटना की रिपोर्ट थाना नीमच सिटी में दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मेडिकल कराया। जांच के बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने फरियादिया और चश्मदीद गवाहों के बयान कराए। एडीपीओ चन्द्रकांत नाफड़े ने आरोपी को कठोर दंड देने की मांग की। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।