
मंदसौर | डोडा चूरा तस्करी के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपए जुर्माने से भी दंडित किया। 7 जुलाई 2016 को थाना नाहरगढ़ के उपनिरीक्षक लाखनसिंह ने टीम के साथ शिवना नदी के पास ग्राम बिल्लौद रोड पर वाहन चेकिंग की। इस दौरान बिल्लौद की ओर से आ रही नीले रंग की मारुति वैन (एमपी 09 बीए 2631) को रोका गया। ड्राइवर पुलिस स्टॉपर गिराकर भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वैन की तलाशी में दो रंगीन बोरे मिले। इनमें डोडा चूरा भरा मिला। ड्राइवर ने अपना नाम भांगी पिपलिया निवासी मंगलसिंह (20) पिता उदयसिंह सौंधिया बताया। पूछताछ में उसने बताया कि उसके पास डोडा चूरा ले जाने का कोई लाइसेंस नहीं है। जांच में डोडाचूरा का वजन 85 किलो निकला। मंगलसिंह को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद चालान विशेष न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के तकों से सहमत होकर विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) कोर्ट ने डोडा चूरा तस्करी के मामले में आरोपी मंगलसिंह को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे 10 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।