
मंदसौर – अफीम तस्कर को कोर्ट ने 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई व 25 हजार रुपए से दंडित भी किया। अभियोजन के अनुसार 3 जून – 2017 को मल्हारगढ़ थाने में पदस्थ उपनिरीक्षक नवनीत गोस्वामी को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति लाल रंग की बाइक (एमपी-44- एमडी 0486) से मंदसौर की ओर से मल्हारगढ़ होते हुए नीमच जा रहे हैं। उनके पास अफीम है। सूचना पर पुलिस ने नई कृषि मंडी हाइवे रोड किनारे घेराबंदी की। कुछ देर बाद दो व्यक्ति बाइक से आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रोका। पूछताछ में चालक ने अपना नाम बुगलिया निवासी मनीष पिता प्रकाश जाट बताया। पीछे थैली लिए बैठे व्यक्ति ने अपना नाम राजू पिता हमीद अजमेरी निवासी अचेरा बताया। तलाशी में दोनों के पास से 1 किलो अफीम बरामद हुई। मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी कर मनीष और राजू के खिलाफ चालान विशेष न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन के तकों से सहमत होकर विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) ने मनीष (28) पिता प्रकाश जाट को दोषी करार दिया। कोर्ट में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) ने 4 साल के सश्रम कारावास और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। मनीष प्राइवेट नौकरी करता था। मामले में अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक दीपक जमरा ने किया।