
डोडाचूरा तस्करी के दो आरोपियों को 10-10 साल कारावास की सजा, पिपलियामंडी पुलिस ने 2017 में पकड़ा था आरोपियों को
मंदसौर । डोडा चूरा तस्करी के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) ने दोनों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई । अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने बताया कि 24 अगस्त 2017 को पिपलियामंडी थाने में पदस्थ उपनिरीक्षक संजीव परिहार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राणाखेड़ा निवासी दशरथ और समरथ एक नीले रंग की मारुति 800 कार (एमपी-09 एचसी-1494) में डोडा चूरा भरकर मंदसौर से नीमच ले जाने वाले है। यह माल किसी बाहरी तस्कर को सौंपा जाना है। सूचना के बाद बही फंटा हाइवे पर नाकाबंदी की गई। कुछ देर बाद मुखबिर द्वारा बताए गए नंबर की कार आती दिखी। पुलिस ने घेराबंदी कर कार रोकी। उसमें बैठे दोनों व्यक्तियों ने अपनी पहचान दशरथ गोस्वामी और समरथ गोस्वामी दोनों निवासी राणाखेड़ा, थाना अफजलपुर जिला मंदसौर होना बताया। पुलिस ने कार की तलाशी ली। कार में चार काले रंग के प्लास्टिक के कट्टे रखे थे। खोलकर देखने पर उनमें डोडा चूरा भरा मिला। जब्त माल का वजन 76 किलो निकला। मौके पर ही दोनों को गिरफ्तार कर पंचनामा बनाया गया। पिपलियामंडी थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। इसके बाद कोर्ट में अभियोग पत्र पेश किया। कोर्ट में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व तर्क से सहमत होकर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। मामले में अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक दीपक जमरा ने किया।